उत्तराखंड सरकार ने छूट के साथ 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया, चारधाम यात्रा की दी अनुमति
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उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ और छूट दी है (फाइल फोटो)
सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में दिए गए छूट में राजस्व कोर्ट में 20 केस तक की सुनवाई हो सकेगी. इसके अलावा, शादी और अंत्येष्टि में 50 लोगों की संख्या को अनुमति दी गई है. विक्रम ऑटो को चलाने की इजाजत होगी. 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्चेंट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खोले जाएंगे. इन दुकानों को खोलने का समय सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक रखा गया है
देहरादून. उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने 15 से 22 जून तक कुछ छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) को बढ़ा दिया है. सरकार द्वारा चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) को जिलास्तर पर अनुमति दे दी गई है. लेकिन, आरटी-पीसीआर (RT-PCR) निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही इसकी इजाजत दी गई है. यानी चमोली जिले के यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे. रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे और उत्तरकाशी जिले के यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी दर्शन कर सकेंगे.
सरकार द्वारा दिए गए छूट में राजस्व कोर्ट में 20 केस तक की सुनवाई हो सकेगी. इसके अलावा, शादी और अंत्येष्टि में 50 लोगों की संख्या को अनुमति दी गई है. विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई है. 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्चेंट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खोले जाएंगे. इन दुकानों को खोलने का समय सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक रखा गया है. इसके अलावा, फल, सब्जी डेयरी और मिठाई की दुकानें रोज खुल सकेंगी. इन दुकानों की टाइमिंग भी सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक होगी. इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खुली रहेंगी.
बत दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ गई है. संक्रमण के लगातार कम होते मामले सरकार के लिए राहत की बात है. कोविड 19 की दूसरी लहर में राज्य में हजारों लोगों की मौत हो गई थी. जबकि लाखों लोग संक्रमित हुए थे. महामारी की भयावहता को देखते हुए तीरथ सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था, और अब केस कम होने पर अनलॉक के तहत छूट दी जा रही है.
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