उत्तराखंड: 25 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, जानिए क्या हैं नई पाबंदियां
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परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी. (सांकेतिक तस्वीर)
सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया. कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं. विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है.
देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया गया है. सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ाया गया है. परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी. विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. बैंक अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे. अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा. उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए उनियाल ने कहा कि आज की बैठक में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया. आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा.शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा. मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा. अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा. हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में ई-पास आवेदन पर दिया जाएगा. बैंक सबह 10 बजे से 2 बजे दिन तक खुले रहेंगे. यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी. हरिद्वार अस्थि विसर्जन चार व्यक्ति की अनुमति है. वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी. सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी लेकिन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथासम्भव कर दिया गया है.
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