बडी खबर: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर तीरथ सरकार को दिए 10 निर्देश, जानें खास बातें
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बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 2100 से अधिक केस सामने आए हैं. इसके साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 18 हजार के पार चली गई है. साढ़े तेरह हजार से अधिक लोग होम आईसोलेशन में हैं, तो पांच हजार से अधिक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं.
कोरोना को लेकर हाई कोर्ट 10 निर्देश
>>राज्य सरकार पहाड़ के दुरस्त इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था करे.>> हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है.
>>आईसीयू बेड बढ़ाए सरकार.
>>अस्थायी अस्पताल बनाने का भी कोर्ट का निर्देश है.
>> इसके साथ हर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन के निर्देश दिए गए हैं.
>>प्राइवेट अस्पताल के ओवरचार्ज रोकने लिए सरकार को आदेश दिया गया है.
>>25 प्रतिशत बीपीए परिवारों का इलाज प्राइवेट अस्पताल करें.
>>राज्य के अस्पतालों में आईसीयू बेड समेत दवा की जानकारी ऑनलाइन करने का कोर्ट का आदेश है.
>> यही नहीं, 5 मई तक कोर्ट में राज्य के सचिव (मेडिकल) से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है.
>>राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नजर रखे सरकार.
राज्य में लागू हैं ये पाबंदियां
>>राज्य में लौट रहे प्रवासियों के लिए अब रजिस्ट्रेशन के साथ ही होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है.
>>प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं, अभी तक दून, हरिद्वार और नैनीताल में ही शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे.
>>पूरे राज्य में रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू के साथ ही वीकेंड पर रविवार को कर्फ्यू लगाया गया है. जबकि देहरादून में शनिवार को भी नाइट कर्फ्यू रहेगा.
>>सभी विभागों में ट्रांसफर स्थगित कर दिए गए हैं. इसके साथ बिना मॉस्क घूमते पाए जाने पर जुर्माना दो सौ से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है.
>>राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों में गैदरिंग सौ की संख्या तक सीमित कर दी गई है.
>>राज्य में एलटी, नर्सिंग और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई हैं. जबकि दसवीं की बोर्ड परीक्षा रदद कर दी गई है.
>> स्पा, स्वीमिंग पुल बंद कर दिए गए हैं.
>>बॉर्डर पर बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट के एंट्री बैन है. यदि आपके पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो बॉर्डर पर ही आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा.
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