कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बताना 8 पार्टियों को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 5 लाख तक का जुर्माना
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
Supreme Court Bihar Election: बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित नहीं करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस सहित आठ राजनीतिक दलों पर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करने के सिलसिले में जुर्माना लगाया है. बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित नहीं करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना किया है. इसके अलावा, सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है.
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