उत्तराखंड

अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मांगी सुरक्षा, SC आज करेगा याचिका पर सुनवाई

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नई दिल्ली. महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में सुरक्षा की मांग की है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई कर सकता है. साथ ही देशमुख ने केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जारी समन को चुनौती दी है और बेटे ऋषिकेश के लिए भी सुरक्षा की मांग की है.

देशमुख पर मुंबई के कई ऑर्केस्ट्रा बार से जबरन वसूली करने के आरोप हैं. साथ ही यह भी आरोप लगाए हैं कि मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी साचिन वाजे ने देशमुख के ही निर्देशों पर 4.7 करोड़ रुपये की वसूली की थी. ये पैसे उनके बेटे के नागपुर स्थित एक शिक्षण ट्रस्ट के पास पहुंचे. कहा जा रहा है कि इस लेनदेन में दो हवाला ऑपरेटर भी शामिल थे और रकम को ‘डोनेशन’ के तौर पर दिखाया गया था. देशमुख इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके दो बेटे ऋषिकेश और सलिल ट्रस्टी हैं.

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ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछताछ के लिए कई समन जारी किए थे. इन समन को देशमुख ने छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी याचिका में राज्य के पूर्व गृहमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी के समन को भी चुनौती दी है. जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली शीर्ष न्यायालय की पीठ ने पिछले हफ्ते माममे की सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी थी. इसके अलावा देशमुख की लीगल काउंसल को याचिका की एक कॉपी ईडी और एक महाराष्ट्र सरकार को देने के निर्देश दिए गए थे.

क्या था मामला
देशमुख के खिलाफ मामला 11 मई को दर्ज किया गया था. 25 जून को ईडी ने उनके नागपुर, मुंबई और तीन अन्य ठिकानों पर छापा मारा था. इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने भी चार ठिकानों पर दबिश दी थी. छापामार कार्रवाई के बाद देशमुख ने कहा था कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं. सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाए थे कि देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा है.

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