उत्तराखंड

पशु स्लॉटर संशोधन बिल असम में हुआ पास, CM बोले-सबको करना पड़ेगा पालन

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गुवाहाटी. असम विधानसभा में शुक्रवार को पशुवध रोकथाम संशोधन बिल (Cattle Slaughter Prevention bill) पास हो गया है. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा है- बिल आज पास हो गया है. अब मंदिर/मठों के पांच किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री नहीं की जाएगी और न ही स्लॉटर किया जाएगा. जहां पर भी बीफ नहीं खाने वाला समुदाय जैसे हिंदू, सिख, जैन रहते हैं वहां पर बीफ की बिक्री नहीं होगी. अगर इन इलाकों में मुस्लिम भी रहते हैं तो वो भी बीफ नहीं खाएंगे.

उन्होंने कहा कि इस बिल में सुझाव के लिए तीस दिनों का वक्त दिया गया था. हम विपक्ष द्वारा सुझाए गए सुझावों को सुनने के लिए तैयार थे लेकिन वो किसी सही तथ्य के साथ नहीं आए. आज पास किया गया बिल 1950 के दशक में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में संशोधन मात्र है.

पशुओं का ट्रांसपोर्ट जिले के बाहर पूरी तरह बैन कर दिया है
उन्होंने बताया- हमने पशुओं का ट्रांसपोर्ट जिले के बाहर पूरी तरह बैन कर दिया है. ये एक जिले से दूसरे जिले स्लॉटर के लिए नहीं ले जाए जा सकते. खेती-किसानी से जुड़े जानवरों को ले जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी.

पांच सालों के दौरान ज्यादातर सांप्रदायिक विवाद बीफ खाने को लेकर ही हुए
साथ ही सीएम ने यह भी कहा- बीते पांच सालों के दौरान ज्यादातर सांप्रदायिक विवाद बीफ खाने को लेकर ही हुए हैं. किसी भी व्यक्ति को बीफ नहीं खाने वाले समुदाय की भावना का खयाल रखना ही होगा.

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