सुप्रीम कोर्ट से आजम के बेटे अब्दुल्लाह को मिली बड़ी राहत, जन्मतिथि के मामले में मिली जमानत
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नई दिल्ली. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मिली जानकारी के अनुसार जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्लाह को जमानत दे दी है. कोर्ट ने निचली अदालत से चार हफ्तों में उनका बयान रिकॉर्ड करने को कहा है. हालांकि अब्दुल्लाह अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले दर्ज हैं. उधर, आजम खान की जमानत के मामले में यूपी सरकार ने इसका विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले में अभी भी कस्टडी की ज़रूरत है, इस पर उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा आज़म खान पर कई संगीन मामलो में FIR दर्ज है. वह आदतन अपराधी हैं इसलिए आज़म खान को ज़मानत नहीं दी जानी चहिए.
वहीं आजम खान की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा 280/2019 FIR मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. मामले में दूसरा पैन कार्ड और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था. उत्तर प्रदेश सरकार कहा ने पहला पैन कार्ड मौजदू होने के बाद भी दूसरे पैन कार्ड को जारी कराया गया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई गई.
आजम के वकील सिब्बल ने कहा सरकार ने पासपोर्ट और पैन पैन कार्ड मामले में अलग अलग FIR दर्ज किया जबकि इस मामले में मुख्य FIR में आज़म खान को ज़मानत मिल चुकी है. जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग अलग FIR दर्ज किया है. उन्होंन कहा कि अब्दुल्लाह आजम खान की चुनावी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
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