उत्तराखंड

हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान; जानें वजह

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मुंबई. मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिल गई है. आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार तीन दिन सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें बेल देने का फैसला किया. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद आर्यन खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने सुनावई के बाद कहा कि उन्हें आर्यन की जमानत की डिटेल्स कॉपी कोर्ट से नहीं मिली है. इसलिए आर्यन खान को आज की रात जेल में बितानी पड़ेगी. माना जा रहा है कि डिटेल्स पेपर मिलने के बाद आर्यन खान और बाकि दो लोगों की रिहाई शुक्रवार देर शाम या शनिवार को हो सकती है.

बता दें, आर्यन खान (Aryan Khan) के साथ ही एनडब्ल्यू जस्टिस साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी है. जस्टिस साम्ब्रे ने कहा ‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं.’ हालांकि इस मामले में कल शाम तक डिटेल ऑर्डर आ पाएगा. आर्यन के वकीलों ने कैश बेल देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा. आर्यन के वकीलों की टीम अब शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी. 23 साल के आर्यन खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं.

आर्यन, अरबाज और मुनमुन को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीदी और बिक्री तथा साजिश के लिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

क्रूज ड्रग्स मामले का पूरा घटनाक्रम यहां पढ़ेंः-

2 अक्टूबर 2021 – आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने हिरासत में लिया.

3 अक्टूबर – एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को गिरफ्तार किया और उनकी हिरासत के लिए एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया. मजिस्ट्रेट ने तीनों को 4 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया.

4 अक्टूबर – आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया. गिरफ्तार किए गए पांच अन्य लोगों को भी एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया.

5 अक्टूबर – एनसीबी ने मामले में चार और आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पेश किया. सभी को 11 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया.

6 अक्टूबर – एनसीबी ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर क्रूज पर कार्यक्रम या पार्टी के आयोजन दल का हिस्सा थे. सभी को 14 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया.

7 अक्टूबर – आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को हिरासत के लिए पेश किया गया. हिरासत बढ़ाने की एनसीबी की याचिका खारिज कर दी गई और तीनों को पांच अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. खान ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका की विचारणीयता पर जवाब देने के लिए एनसीबी को समय दिया और मामले की सुनवायी 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

8 अक्टूबर- आर्यन खान को मर्चेंट के साथ मुंबई की आर्थर रोड जेल भेजा गया.

मजिस्ट्रेट अदालत ने तीनों जमानत याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिया. करीब पांच घंटे की लंबी सुनवाई के बाद जमानत याचिकाओं को विचारणीयता नहीं होने के चलते खारिज कर दिया गया.

आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ने विशेष एनडीपीएस अदालत में जमानत याचिकाएं दायर कीं.

11 अक्टूबर – एनडीपीएस अदालत में आर्यन खान की जमानत अर्जी उल्लेखित हुई. एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, याचिका पर सुनवायी 13 अक्टूबर 2021 को करना तय किया गया.

https://www.youtube.com/watch?v=9PMsG4pyJlQ

13 अक्टूबर – विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की.

20 अक्टूबर – विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाएं खारिज की. आर्यन खान और धमेचा जमानत के लिए बम्बई उच्च न्यायालय पहुंचे.

21 अक्टूबर – आर्यन खान की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे के समक्ष उल्लेखित हुई और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया. मामले पर सुनवायी 26 अक्टूबर, 2021 को करना तय किया गया.

26 अक्टूबर – हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. मर्चेंट ने भी जमानत याचिका दायर की.

27 अक्टूबर – आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कीं.

28 अक्टूबर – हाईकोर्ट ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को जमानत प्रदान की. (इनपुट- एजेंसी से भी)

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