उत्तराखंड

Bank Lockers New Rule : नुकसान पर ग्राहकों को कितना मिलेगा हर्जाना, RBI ने जारी किए निर्देश

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नई दिल्‍ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकों के हितों को देखते हुए बैंक लॉकर्स से जुड़े नए नियम (Bank Lockers New Rule) लागू कर दिए हैं. अगर आप बैंकों के लॉकर में पैसे, गहने, जेवरात या जरूरी कागजात रखते हैं, तो आपको ये नियम जानना बेहद जरूरी है.

रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2022 से लागू किए इस नियम में के तहत बैंक में आगजनी, चोरी, भवन ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने पर ग्राहकों को मिलने वाले हर्जाने की सीमा तय कर दी है. अब ऐसे परिस्थितियों में ग्राहक को बैंक लॉकर की सुविधा के लिए दी जाने वाली सालाना फीस का 100 गुना तक हर्जाना दिया जाएगा. इसका मतलब है कि बैंक आपसे सालाना 5,000 रुपये लॉकर फीस लेता है, तो आपको अधिकतम 5,00,000 लाख का हर्जाना दिया जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तय हुई जवाबदेही
RBI ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही तय की है. नए नियम सेफ जमा लॉकर और बैंकों के पास सेफ कस्‍टडी दोनों पर लागू होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में आरबीआई को 6 महीने के भीतर लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी बैंकों के लिए एक समान नियम लागू करने के निर्देश दिए थे.

अगले साल से बैंक करेंगे नया एग्रीमेंट
बैंकों ने भी अपने लॉकर्स को लेकर नया नियम लागू करना शुरू कर दिया है. एक जनवरी 2023 से बैंक लॉकर होल्डर्स के साथ नए सिरे से एग्रीमेंट शुरू करेंगे. बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) द्वारा ड्राफ्ट लॉकर एग्रीमेंट को लागू करेंगे.
सभी सरकारी और निजी बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए सालाना शुल्‍क भी वसूलते हैं.

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ग्राहक जरूर बनाएं कीमती सामानों की लिस्‍ट
आपको तिजोरी में रखे अपने कीमती सामानों की लिस्ट बना लेनी चाहिए. आप इसमें से कुछ निकालते हैं या नया सामान एड करते हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. आपको अपने सामान की जानकारी नहीं होने पर किसी आपात स्थिति में हर्जाने का दावा भी नहीं कर सकेंगे. कोई सामान गायब होने पर भी आपको आसानी से पता चल जाएगा.

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ये काम नहीं किया तो बैंक तोड़ देगा लॉकर
लॉकर मालिकों को साल में कम से कम एक बार अपने लॉकर को जरूर खोलना चाहिए. कई साल से लॉकर बंद होने पर बैंक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आपके लॉकर को तोड़ सकता है. हालांकि, ऐसा करने से पहले बैंक को नोटिस भेजना होगा. साथ ही कई साल तक लॉकर बंद रहने पर आपको भी बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी.

Tags: Bank news, RBI

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