उत्तराखंड

लग्जरी कार पर टैक्स चोरी मामले में Actor Vijay को बड़ी राहत, मद्रास हाई कोर्ट का सिंगल बेंच के फैसले पर रोक

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चेन्नई. मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने अल्ट्रा-लग्जरी रोल्स रॉयस कार (Rolls Royace Car) पर से एंट्री टैक्स हटाने की मांग करने वाले एक मामले में अभिनेता विजय पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी है. एक्टर विजय (Actor Vijay) के तरफ से पूर्व एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अपनी इम्पोर्टेड कार पर लगाए तमाम टैक्स को अभिनेता देने को तैयार हैं. ऐसे में हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने पूर्व में सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने एक्टर को बाकी सभी टैक्स को एक सप्ताह के अंदर जमा करने का आदेश दिया.

एक्टर विजय के वकील ने कहा कि सभी नागरिकों को कर लगाने पर सवाल उठाने का अधिकार है और यदि टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है तो एक सप्ताह के भीतर प्रवेश कर का भुगतान किया जा सकता है. बता दें कि इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने अल्ट्रा-लग्जरी रॉल्स रॉयस घोस्ट कार के आयात पर एंट्री टैक्स के भुगतान से बचने की कोशिश करने पर तमिल फिल्म अभिनेता विजय को जमकर फटकार लगाई थी.

जस्टिस सुब्रमण्यम ने अपने फैसले में कहा था कि अपनी फिल्मों में जिस तरह से एक्टर्स सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनसे टैक्स माफी की उम्मीद नहीं की जा सकती है. फिल्म अभिनेताओं को रियल हीरो बनना होगा. कोर्ट ने अभिनेता पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए दो हफ्ते के भीतर कर के साथ ही जुर्माने की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया था. जस्टिस ने कहा था कि याचिकाकर्ता सी. जोसेफ विजय (एक्टर विजय) ने अपने हलफनामे में अपने पेशे या व्यवसाय का जिक्र तक नहीं किया है. विजय के वकील ने जब इसका जिक्र किया तब इसके बारे में जानकारी मिली.

ऐसे में एक्टर विजय ने हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी. डिवीजन बेंच ने कहा कि एक्टर को एक सप्ताह के अंदर बाकी बचे हुए 80 प्रतिशत एंट्री टैक्स को तुरंत जमा करवाना चाहिए.

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