उत्तराखंड

Uttarakhand में 31 तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, बाहरी राज्य के लोगों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट

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देहरादून. कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर अब उत्तराखंड की धामी सरकार कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए राज्य में बढ़ा दिया है. अब कोरोना कर्फ्यू राज्य में 31 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि इस दौरान सरकार ने कुछ छूट भी दी हैं लेकिन अभी भी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को 72 घंटे में ली गई कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा तभी उनका प्रवेश हो सकेगा.
जानकारी के अनुसार अब कारोना कर्फ्यू 24 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 31 तारीख की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान कोराना वैक्सीनेशन का काम बिना रोकटोक जारी रहेगा.

इन लोगों को नहीं दिखानी होगी रिपोर्ट
नए आदेशों के अनुसार अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट को लेकर इस बार सरकार सख्ती से चैकिंग करवाने जा रही है. हालांकि इसमें भी कुछ लोगों को छूट दी जा रही है. रिपोर्ट की जरूरत उन लोगों को नहीं होगी जिन्होंने 15 दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं और उनके पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र है. प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.

कब तक खुलेगा बाजार
इस दौरान सभी सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें हर दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी. वहीं शादी समारोह में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 50 लोग शामिल हो सकेंगे. ऐसा ही शवयात्रा के लिए भी नियम है. इसमें भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. वहीं राज्य के सभी कोचिंग संस्‍थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति रहेगी लेकिन इसमें शर्त होगी कि विद्यार्थियों की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. जबकि पर्यटन स्थलों पर कोरोना से जुड़ी सावधानी नहीं बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी.

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