उत्तराखंड

अतिक्रमण हटाने में कोर्ट के निर्देशों का हो रहा है पालन, तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा

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चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) को सूचित किया है कि राज्य में जलाशयों और वनों के संरक्षण के लिए उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में सभी कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा. अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रवींद्रन ने यह अभिवेदन 22 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ के समक्ष दिया.

उन्होंने कहा कि जहां तक उपनगरीय क्षेत्र पितलापक्कम स्थित झील क्षेत्र में और इसके आसपास स्थित अतिक्रमण का सवाल है तो इन्हें हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इस कवायद को तेजी से पूरा करने के लिए समयसीमा के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेशवालु की पीठ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने झील के मुद्दे से संबंधित अन्य रिट याचिकाओं को एक साथ संलग्न कर दिया.

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