कोरोना के कहर के बीच भी जारी रहेंगी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को परीक्षाएं, HC का आदेश
[ad_1]
कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपनी परीक्षाएं जारी रखने की अनुमति दी, जिसे एकल न्यायाधीश की पीठ ने रद्द कर दिया था. मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की एक खंडपीठ ने पहले और तीसरे सेमेस्टर के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के पूरे ऑफलाइन परीक्षा कार्यक्रम को रद्द करने के एकल न्यायाधीश के फैसले पर भी रोक लगा दी.
न्यायमूर्ति अमित रावल ने मंगलवार को फैसला सुनाया था कि ऑफलाइन परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के विपरीत थी और इसे रद्द कर दिया. एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने और छात्रों को पिछली तथा भविष्य की परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था.
खंडपीठ ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने स्वीकृति के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनाया है और इसलिए 27 जुलाई के फैसले पर रोक रहेगी. पीठ ने कहा, ‘‘अपीलकर्ताओं (विश्वविद्यालय और परीक्षा नियंत्रक) को भी निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा जारी रखने की अनुमति है.’’
विश्वविद्यालय ने अपनी अपील में तर्क दिया कि 1,46,800 से अधिक छात्र पहले ही बी.टेक पाठ्यक्रम के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए विभिन्न तिथियों पर और अन्य विषयों के संबंध में आगे की परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं. पहला और तीसरा सेमेस्टर चार जुलाई को निर्धारित किया गया था.
उसने अपनी याचिका में यह भी कहा कि शेष परीक्षाओं में कई हजार छात्रों के भाग लेने की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है.
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.
[ad_2]
Source link