उत्तराखंड

कैदी की मौत मामले में CBI जांच के आदेश, हाई कोर्ट ने कहा, एसएसपी व सीओ हटाए जाएं

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नैनीताल. हल्द्वानी जेल में 6 मार्च को पिटाई के बाद एक कैदी प्रवेश कुमार की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए. जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया. साथ ही, कोर्ट ने जांच अधिकारी यानी हल्द्वानी के सीओ की जांच रिपोर्ट को आधारहीन बताते हुए सीओ को भी तत्काल हटाने का आदेश देकर इस मामले के चारों आरोपी बंदी रक्षकों को भी हल्द्वानी जेल से हटा दिए जाने के आदेश दिए.

आपको बता दें कि हल्द्वानी के प्रवेश कुमार को छेड़छाड़ के मामले में 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 6 मार्च को प्रवेश के परिजनों को बीमारी के चलते मौत होने की सूचना दी गई. 13 मार्च को एक अन्य कैदी राहुल श्रीवास्तव ने मृतक की पत्नी को खबर दी कि चार कैदियों द्वारा पिटाई के बाद प्रवेश की मौत हुई. मृतक प्रवेश कुमार की पत्नी ने इस मामले में कोतवाली से लेकर एसएसपी तक शिकायत दर्ज की लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी.

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26 मई को भारती की याचिका पर निचली अदालत ने चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद कार्रवाई न हो पाने पर भारती ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत एसएसपी ने सीओ से जांच करवाई? और क्या मजिस्ट्रेट जांच के दौरान एफआईआर नहीं हो सकती, ऐसा कोई कानून है? एसएसपी द्वारा कोर्ट में संतोषजनक जवाब न दे पाने पर कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए.

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