उत्तराखंड

वर्चुअल सुनवाई के दौरान नहाते दिखे शख्स को कर्नाटक HC ने दी राहत, माफी के बाद बंद की कार्यवाही

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बेंगलुरु. अदालत की वर्चुअल सुनवाई (Court Virtual Hearing) के दौरान कैमरे पर अर्धनग्न नजर आए एक शख्स के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कार्यवाही रद्द कर दी है. खबर है कि शख्स की तरफ से माफी मांग लेने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है. कोर्ट को इस मामले की जानकारी देने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति नहीं जताई और बताया कि वे आगे इसपर कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 नवंबर को जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि जूम पर ‘Sridhar Bhat SDMC Ujire’ नाम से शामिल होने वाला शख्स नहाते हुए देखा गया. इसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्री को डेटा निकालने और नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे. रमेश जरकिहोली सेक्स स्कैंडल मामले में शख्स कथित रूप से अर्धनग्न अवस्था में देखा गया था.

एड्वोकेट जयसिंह ने बाद में कहा था कि वे शख्स के खिलाफ कोर्ट की अवमानना और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराएंगी. उन्होंने ट्वीट किया था, ‘मैं इस बात की पुष्टि करती हूं कि मेरी आपत्ति के बाद भी एक अर्धनग्न पुरुष स्क्रीन पर पूरे 20 मिनट तक नजर आता रहा. मैं कोर्ट की अवमानना और यौन उत्पीड़न के लिए आधिकारिक शिकायत दर्ज कहा रही हूं. कोर्ट की सुनवाई के बीच यह बहुत ही परेशान करने वाला है.’

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सीजेआई ऋतुराज अवस्ती और जस्टिस सूरज गोविंदराज की डिविजन बेंच ने शख्स की तरफ से माफी मांगने के बाद कार्यवाही को बंद कर दिया. गुरुवार को वीडियो में नजर आए व्यक्ति की तरफ से माफी दाखिल करने के बाद कोर्ट ने जयसिंह से सवाल किया था कि क्या वे उसके खिलाफ आगे बढ़ना चाहती हैं. इसपर जयसिंह ने आपत्ति नहीं जताई.

वहीं, इस दौरान जरकिहोली सेक्स स्कैंडल को लेकर हुई मुख्य सुनवाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य की तरफ से गठित विशेष जांच दल को सक्षम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने की अनुमति दे दी है.

Tags: Karnataka High Court

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