उत्तराखंड

केरल हाईकोर्ट: धीमी लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाना भी धारा 279 के तहत गलत

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कोच्चि. अगर आपको लगता है कि आप धीमी रफ्तार (Slow Driving) में लापरवाही से गाड़ी चलाकर बच जाएंगे तो ये आपकी बड़ी भूल है. केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने अपने आदेश में कहा है कि धीमी रफ्तार के बावजूद लापरवाही से गाड़ी चलाना आईपीसी की धारा 279 के तहत तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने जितना ही बड़ा अपराध है. हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाने वाला व्‍यक्ति उसके परिणाम के लिए जवाबदेह है. सबरीमाला के ट्रेकिंग पथ पर ट्रैक्‍टर के इस्‍तेमाल पर हाईकोर्ट ने स्‍वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई वाहन चालक धीमी लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाता है और दूसरों के लिए हादसे का कारण बनता है तो वह यह कहकर बच नहीं सकता कि उसकी स्‍पीड कम थी. इस तरह से गाड़ी चलाने वाला व्‍यक्ति उतना ही दोषी माना जाएगा जितना तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले व्‍यक्ति को दोषी माना जाता है. बता दें कि ओवर स्‍पीडिंग में गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जबकि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलााने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

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ट्र‍ैफिक नियम के मुताबिक बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक पर 5 हजार रुपये जुर्माना, ओवर साइज वाहन पर 5 हजार रुपये, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये, रेसिंग और तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5 हजार, ओवर लोडिंग पर 20 हजार रुपये या 2 हजार रुपये प्रति टन, सीट बेल्‍ट पर 1 हजार रुपये और दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपये या फिर तीन महीन के लिए लाइसेंस रद्द जैसे जुर्माने का प्रावधान है.

Tags: Court, Fine, Kerala



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