उत्तराखंड

महाराष्ट्र BJP चीफ चंद्रकांत पाटिल बोले- OBC आरक्षण के बिना नहीं होने देंगे स्थानीय निकाय चुनाव

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मुंबई. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल (Chandra Kant Patil) ने गुरुवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के मुद्दे का समाधान होने तक भाजपा राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव (local body election Maharashtra) नहीं कराने देगी. इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को मिलाकर कुल आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है.

पाटिल ने कहा, ‘भाजपा की प्रदेश इकाई राज्य की महा विकास अघाडी सरकार को तब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने देगी, जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता. इस सरकार की यह इच्छा है कि ओबीसी समुदाय राजनीतिक आरक्षण खो दे.’ वहीं भाजपा और राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन के सवाल पर पाटिल ने कहा-  ‘भाजपा-मनसे के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अन्य राज्यों के बारे में उनके विचार हमारे लिए अस्वीकार्य हैं. मतभेद के बावजूद, एक-दूसरे से मिलना जरूरी है इसलिए मैं उनसे (मनसे प्रमुख राज ठाकरे) आज मिलूंगा.’

बीते दिनों एक कार्यक्रम में बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे (Pankaj Munde) ने कहा था कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एक मजबूत तर्क देने में विफल रही है, जिसके चलते ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार को एक आयोग का गठन करना चाहिए और ओबीसी आरक्षण के लिए डेटा जमा करना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि इस सरकार का ओबीसी को आरक्षण देने का कोई इरादा नहीं था.

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 के भाग 12 (2)(सी) की व्याख्या करते हुए ओबीसी के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने की सीमा से संबंधित राज्य चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2018 और 2020 में जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था.

उक्त अधिनियम पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों को 27 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराता है. अदालत ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के चुनाव नतीजों को गैर-कानूनी घोषित किया जाता है और संबंधित स्थानीय निकायों की इन रिक्त हुई सीटों के बचे हुए कार्यकाल को राज्य चुनाव आयोग द्वारा भरा जाएगा.

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