उत्तराखंड

NDA Exam 2021 : एनडीए में महिलाओं की एंट्री का आदेश वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली. NDA Exam 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा में शामिल होने देने संबधी अपने फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया. मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने एनडीए परीक्षा के जरिए सेना में महिलाओं की भर्ती के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. एनडीए परीक्षा नवंबर में होनी है. रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एनडीए में महिलाओं को शामिल करने के लिए अकादमी के इंन्फ्रास्ट्रक्चर और सिलेबस में बदलाव की जरूरत है. इसलिए महिलाओं को एनडीए में शामिल होने की अनुमति देने के लिए उसे मई 2022 तक का समय दिया जाए. लेकिन सर्वोच्च अदालत ने मंत्रालय की यह दलील नहीं मानी और अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया.

रक्षा मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर को होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने से रोकना हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं. अदालत ने केंद्र को महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कहा कि लैंगिक समानता के मुद्दों को स्थगित नहीं किया जा सकता. चिकित्सा मानकों को अस्थायी रूप से अधिसूचित किया जाए. यूपीएससी नवंबर में होने वाली एनडीए परीक्षा के लिए एक सही नोटिफिकेशन जारी करे.

सशस्त्र बल आपात स्थिति से निपटने में सक्षम

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या भाटी ने दलील दी कि सिलेबस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिटनेस ट्रेनिंग और आवास जैसी सुविधाओं आदि में परिवर्तन के लिए एक अध्ययन समूह गठित किया गया है. महिलाओं को ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मई 2022 तक का समय लग सकता है. इस पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि सशस्त्र बल आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं. इसलिए परीक्षा छोड़ने की बजाए उनके लिए कुछ काम करने की कोशिश करें.

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