उत्तराखंड

NIA ने अखिल गोगोई की रिहाई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दी चुनौती

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गुवाहाटी. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) और छह अन्य की रिहाई के संबंध में एनआईए (NIA) की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Guwahati High Court) में दो अपील दाखिल की हैं. एनआईए अदालत ने असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज दो मामलों में 22 जून और 1 जुलाई को गोगोई को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था. उनके छह साथियों को भी रिहा कर दिया गया था.

इन आदेशों के खिलाफ एनआईए की याचिकाओं पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन इन्हें अभी सुनवाई के लिये सूचीबद्ध नहीं किया गया है. गोगोई को रिहा करते हुए एनआईए अदालत ने कहा था कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ‘बंद की बात करने’ से देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ या यह एक आतंकवादी कृत्य था. गोगोई करीब 19 महीने तक जेल में रहने के बाद बृहस्पतिवार को रिहा हुए.

शिवसागर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक गोगोई को विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद गौहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) से रिहा कर दिया गया. वहां उनका अनेक बीमारियों का उपचार चल रहा था. अदालत ने गुवाहाटी केंद्रीय कारागार को उनकी रिहाई का आदेश दिया था.

गोगोई पर सीएए प्रदर्शन को लेकर करीब 13 मामले दर्ज किए गए थे.

(Disclaimer: यह खबर सीधे सिंडीकेट फीड से पब्लिश हुई है. इसे News18Hindi टीम ने संपादित नहीं किया है.)

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