नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन! जुर्माना चुका कर रिहा होंगे ‘शराबी’
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पटना. बिहार के नालंदा में जहरीली शराब (Nalanda Hooch Tragedy) पीने से 13 लोगों की हुई मौत के बाद एनडीए (NDA) के घटक दलों में जिस तरीके से तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गई है उससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है. बिहार सरकार (Bihar Government) में भागीदार जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) और बीजेपी के बीच शुरू हुआ विवाद तल्ख रुख अख्तियार करता जा रहा है. इस बीच न्यायालय में मद्य निषेध से जुड़े लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नीतीश सरकार (Nitish Kumar) शराबबंदी कानून (Liquor Ban) में संशोधन कर सकती है.
सूत्रों की मानें तो मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. नए संशोधन में शराब पीने के अपराध में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को राहत मिल सकती है. शराब पीने के जुर्म में जेल भेजे जाने के बजाय मजिस्ट्रेट के सामने तय जुर्माना राशि को भरने के बाद छोड़े जाने का प्रावधान लागू किया जा सकता है.
जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्तों को भेजा जाएगा जेल
सूत्रों के मुताबिक जुर्माना नहीं भरने की हालत में ही अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा. हालांकि नए प्रावधान के मुताबिक शराब बनाने और बेचने वालों पर पहले की तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस संशोधन प्रस्ताव पर फिलहाल मद्य निषेध विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं. लेकिन इस बात की चर्चा है कि बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव सरकार सदन में ला सकती है. नई व्यवस्था का मकसद न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के अलावा बड़े शराब माफियाओं और तस्करों को जल्द से जल्द सजा दिलवाना है.
मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में अभी 30 से 40 प्रतिशत केस शराब पीने वालों के खिलाफ दर्ज है. ऐसे में शराब तस्करी से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. माना जा रहा है कि संशोधन के बाद न्यायालयों में लंबित आवेदनों का दबाव कम हो सकता है. ऐसा होने पर बड़े शराब माफिया और तस्करों के मामलों की सुनवाई जल्द पूरी की जा सकेगी. सरकार भी चाहती है कि ट्रायल जल्द पूरा कर बड़े शराब माफियाओं को सजा दिलाने की गति बढ़ायी जाए.
आपके शहर से (पटना)
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Tags: Bihar News in hindi, CM Nitish Kumar, Excise duty, Liquor Ban, Nitish Government
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