PNB Scam: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई ये गुहार
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मुंबई. भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का रुख करते हुए अदालत से उसे ‘भगोड़ा’ आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही करने का आग्रह किया है क्योंकि वह इस समय यात्रा करने में असमर्थ है. बार एंड बेंच ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मुंबई की एक अदालत के समक्ष चोकसी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है.
गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ एवं बारबुडा में रह रहा है, उसने वहां की नागरिकता भी ले ली है. वह 23 मई को एंटीगुआ एवं बारबुडा से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. बाद में उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में गैरकानूनी रूप से दाखिल होने के आरोप में 51 दिन तक वहां हिरासत में रखा गया था.
चोकसी को मिली डोमिनिका उच्च न्यायालय से जमानत
बीते 15 जुलाई को डोमिनिका उच्च न्यायालय ने मेडिकल आधार पर और 10 हजार ईस्टर्न कैरेबिनयन डॉलर (करीब पौने तीन लाख रुपये) जमानत राशि के रूप में देने के बाद चोकसी को एंटीगुआ जाने की अनुमति दी. चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया है कि 23 मई को एंटीगुआ के जोली हार्बर से उसका कुछ पुलिसकर्मियों ने अपहरण कर लिया था. ये पुलिसकर्मी एंटीगुआ तथा भारत के नागरिक लग रहे थे, जो एक नौका में उसे डोमिनिका ले गए.
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Tags: Bombay high court, Mehul choksi, PNB scam
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