दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील, आज से विदेश से आने वाले यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी राहत
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नई दिल्ली: भारत समेत दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Infection) के घटते मामलों के चलते कोविड-19 (Covid-19) से जुड़े प्रतिबंधों में भी धीरे-धीरे ढील दी जाने लगी है. दिल्ली में 14 फरवरी से विदेश से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के क्वारंटाइन अवधि में नहीं रहना होगा और ना ही एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट (Covid Test) कराना होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने विदेशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए नई संशोधित गाइडलाइंस तैयार की है.
इस गाइडलाइंस के अनुसार, यात्रियों को भारत पहुंचने के बाद अगले 14 दिनों तक अपनी सेहत की स्वयं निगरानी करनी होगी और इस दौरान अगर यात्री को कोविड-19 से जुड़े लक्षण उभरते हैं तो उन्हें स्वयं आइसोलेशन में जाना होगा और इस बात की सूचना हेल्थ ऑफिसर को देनी होगी.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक आदेश जारी किया. डीडीएमए के एक अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे हैं.
मानने होंगे ये नियम
स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट कर चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा. एक अधिकारी ने कहा कि यदि कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान भी की जाएगी और उनका परीक्षण किया जाएगा. कोविड-19 से संक्रमित यात्रियों के सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे.
इस गाइडलाइंस के अनुसार, एक फ्लाइट में मौजूद कुल यात्रियों में से 2 फीसदी को आगमन पर एयरपोर्ट पर रेंडम पोस्ट अराइवल टेस्ट कराना होगा. प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइनों द्वारा की जाएगी. यात्री अपने सैंपल जमा करेंगे और फिर उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि, वायरस की लगातार बदलती प्रकृति और SARS-CoV-2 नए वेरिएंट पर नजर रखना भी जरूरी है.
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Tags: Coronavirus, Omicron, Union health ministry
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