उत्तराखंड

युवा डॉक्टरों से फुटबॉल जैसा व्यवहार न हो, नीट परीक्षा में अंतिम समय में बदलाव पर SC

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सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन (NBE) और नेशनल मेडिकल कमिशन को झिड़कते हुए कहा है कि PG NEET-SS परीक्षा में आखिरी वक्त पर बदलाव न किए जाएं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा- युवा डॉक्टरों को असंवेदशील ब्यूरोक्रेट्स की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता. इसके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए.

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PG NEET-SS) को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन (NBE) और नेशनल मेडिकल कमिशन को झिड़कते हुए कहा है कि PG NEET-SS परीक्षा में आखिरी वक्त पर बदलाव न किए जाएं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा- युवा डॉक्टरों को असंवेदशील ब्यूरोक्रेट्स की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता. इसके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए.

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