उत्तराखंड

दो दोषियों की जमानत याचिका पर SC का यूपी सरकार को पेपर बुक दाखिल करने का आदेश

[ad_1]

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से (1996 से) जेल में बंद दो दोषियों की जमानत याचिका की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि एक याचिकाकर्ता विदेशी है और दूसरे का एक अन्य मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. ऐसे में दोनों याचिकाकर्ता को समान राहत नहीं दी जा सकती.

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार एक पेपरबुक  दाखिल करे ताकि अपराधी की अपील सुनी जा सके और कोर्ट में पेपरबुक दाखिल होने के चार महीनों के भीतर मामले का निपटारा करें. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जब तक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तब तक दोषियों को ज़मानत दी जाए.

दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट- कोरोना की दूसरी लहर में विधवा हुईं 791 औरतें

विदेशी नागरिकों को समय से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिकों को समय से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अगर दोषियों को जमानत दी जाती है तो उसके बाद उन्‍हें ट्रेस करना मुश्किल होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पहला याचिकाकर्ता एक विदेशी है और दूसरा याचिकाकर्ता एक अन्‍य अपराध में भी शामिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मामले में हाईकोर्ट को दो महीने के भीतर फैसला करने की अनुमति दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में सहयोग करना चाहिए यह आपकी याचिका का आधार नहीं हो सकता है.

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *