उत्तराखंड

ईडी मामले में पूर्व गृहमंत्री देशमुख की याचिका पर SC में तीन अगस्त को सुनवाई

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नयी दिल्ली . उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)  ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर तीन अगस्त को सुनवाई होगी. देशमुख के वकील ने जब कहा कि राजनीतिज्ञ को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए, तो न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह अन्य संबंधित मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई की जायेगी और इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा.

उच्चतम न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 71 वर्षीय नेता को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने एवं जबरन वसूली करने वाले रैकेट से संबंधित पीएमएलए के तहत दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में समन जारी किया था. इसी प्रकरण की वजह से इस साल अप्रैल में देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था.

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देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी ने उस समय मामला दर्ज किया जब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाये गये कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया.

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मुंबई के पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने निलंबित मुंबई पुलिस सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) सचिन वाजे को मुंबई में बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था. देशमुख को इन आरोपों के बाद अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने इन आरोपों को गलत बताते हुये ऐसा कोई काम करने से इनकार किया था.

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