Sunanda Pushkar Death Case: कांग्रेस नेता शशि थरूर को राहत मिलेगी या आरोप होंगे तय? सुनवाई आज
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नई दिल्ली. सुनंदा पुष्कर मौत मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के लिए बुधवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले को लेकर 18 अगस्त को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है. आज की सुनवाई में यह तय हो जाएगा कि शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोप तय होंगे या फिर उन्हें राहत मिलेगी. आज इस मामले में आरोप तय किए जाने हैं. शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 498 A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया है.
सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी20134 की रात को मृत पाई गई थीं. पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था.
दोषी होने पर हो सकती है 3 से 10 साल की कैद
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब आरोप तय किए जाने हैं. दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया है, उनमें दोषी पाए जाने की स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है. बता दें कि इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर मुख्य आरोपी हैं. उन पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
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