सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, वकील बोले- देश में ही हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर
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नई दिल्ली. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान वकील पुनीत बाली ने जस्टिस संजय किशन कौल कि पीठ को बताया कि परमबीर सिंह देश में हैं. जान का खतरा होने की वजह से वो छुपे हुए हैं. उनके वकील ने कहा, अगर ये मामला सीबीआई (CBI) को सौंप दिया जाता है तो परमबीर सिंह 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश होने को तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई और महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली तारीख 6 दिसंबर जारी कर दी है.
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस से किस तरह का खतरा है. इस पर उनके वकील ने कहा कि परमबीर सिंह के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, ऐसे में उनके सामने आते ही मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. परम बीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह देश में हैं लेकिन जान को खतरा होने की वजह से छिप रहे है. परबीर सिंह ने वकील बाली के माध्यम से कोर्ट से कहा कि मैंने राज्य के गृहमंत्री के खिलाफ स्टैंड लिया है. ऐसे में मामले कि जांच सीबीआई को भेजी जाए.
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परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को डीजीपी की ओर से पत्र को वापस लेने को कहा गया है और गृहमंत्री के मामले में शांत रहने को कहा गया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फोन पर जो बातें हुईं उसकी ट्रांसक्रिप्ट कहां है. इस पर परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट के सामने ट्रांसक्रिप्ट पेश की है. वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को किस तरह से धमकियां दी गई हैं यह मैं अदालत को बताना चाहता हूं. एक के बाद एक छह एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गईं.
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परमबीर सिंह के वकील पुनीत बाली ने कहा कि अगर ये मामला सीबीआई को सौंपा जाता है तो उनके मुवक्किल 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश हो जाएंगे. परमबीर सिंह के वकील की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट, परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई और महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली तारीख 6 दिसंबर जारी कर दी है.
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Tags: CBI, Mumbai police, Param Bir Singh, Supreme Court
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