उत्तराखंड

बकरीद पर छूट को लेकर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- जीवन के अधिकार से बड़ा कुछ नहीं

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नई दिल्ली. बकरीद के दौरान राज्य में कोविड-19 पाबंदियों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को आड़े हाथों लिया है. अदालत ने कहा है कि यह बेहद चौंकाने वाली बात ही है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों की लॉकडाउन में ढील देने की मांग को स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से ढील दिए जाने के बाद कोरोना संक्रमण फैलता है, तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केरल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हमारे फैसले पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं. अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिक के सबसे मूल्यवान जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर उसे हमारे संज्ञान में लाया जा सकता है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

शीर्ष अदालत ने का कि बकरीद के चलते केरल सरकार की तरफ से पाबंदियों के दौरान कोई कोविड-19 संक्रमण होता है, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को अदालत की जानकारी में ला सकता है. इसके बाद कोर्ट उचित कार्रवाई करेगा.

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