बकरीद पर छूट को लेकर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- जीवन के अधिकार से बड़ा कुछ नहीं
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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केरल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हमारे फैसले पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं. अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिक के सबसे मूल्यवान जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर उसे हमारे संज्ञान में लाया जा सकता है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
शीर्ष अदालत ने का कि बकरीद के चलते केरल सरकार की तरफ से पाबंदियों के दौरान कोई कोविड-19 संक्रमण होता है, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को अदालत की जानकारी में ला सकता है. इसके बाद कोर्ट उचित कार्रवाई करेगा.
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