पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच समिति गठन पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा आदेश
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नई दिल्ली. पंजाब यात्रा के दौरान 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली समिति के गठन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना आदेश सुनाएगा. यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन (CJI NV Ramana) की अध्यक्षता वाली पीठ सुनाएगी. इससे पहले इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई भी. कोर्ट पूरे मुद्दे पर एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार की तरफ से गठित जांच समिति को भंग करके अपनी तरफ से एक स्वतंत्र समिति का गठन किया.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से गठित इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटॉयर्ड जज होंगें लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त जज का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है. इसकी वजह यह है कि किसी भी पूर्व जज को नियुक्त करने से पहले उनकी सहमति लेनी पड़ती है, जिसमें अभी वक्त लग रहा है. इस वजह से कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी तक नहीं आ सका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं. राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी-अपनी कमेटी पर खुद विचार करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं. सभी केंद्र की एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस से सहयोग करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को भी यह कहा है कि वह इस मामले की जांच में सहयोग करें. पीएम मोदी बुधवार सुबह बठिंडा पहुंचे थे, जहां से वे हेलिकॉप्टर के जरिए हुसैनीवाला शहीद स्मारक जाने वाले थे. बारिश और कम दृष्यता के चलते पीएम ने करीब 20 मिनट मौसम साफ होने का इंतजार किया. बयान के अनुसार, जब मौसम नहीं सुधरा, तो यह फैसला लिया गया कि वे राष्ट्रीय शहीद स्मारक सड़क मार्ग से पहुंचेंगे, जिसमें दो घंटे से ज्यादा का समय लगेगा.
पंजाब पुलिस डीजीपी से सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि किए जाने के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से निकले. हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किमी दूर जब पीएम का काफिला फ्लायओवर पर पहुंचा, तो यह पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया है. पीएम फ्लायओवर पर 15-20 मिनट फंसे रहे. बयान के अनुसार, यह पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक थी. गृहमंत्रालय ने कहा था कि पीएम के शेड्यूल और यात्रा की योजना के बारे में पहले ही पंजाब सरकार को बताया गया था.
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Tags: CJI NV Ramana, Prime Minister Narendra Modi, Supreme Court
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