सरकारी धन हड़पने की नीयत से फर्जी ग्राम पंचायत बनाने का आरोप, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
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चंडीगढ़. जालंधर में एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसका राजस्व रिकार्ड (Revenue record) में कोई नामोनिशान ही नहीं है. आरोप है कि दिव्य ग्राम नाम की इस ग्राम पंचायत (Panchayat named Divya Gram) को 14वें वित्त आयोग, स्थानीय विकास निधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) द्वारा दिए गए धन को हड़पने के लिए तैयार किया गया था. इस सारे मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पूरन सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर पंजाब सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी है.
गैर-मौजूद गांव के लिए किया ग्राम सभा का गठन
पूरन सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि कि दिव्य ग्राम नाम की एक नकली ग्राम पंचायत को 14 वें वित्त आयोग और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) द्वारा दिए गए धन को छीनने के लिए बनाया गया था. कथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड से बाहर इस पंचायत को ग्रामीण विकास और पंचायत को भी बोर्ड से अनुदान मिला है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता बलतेज सिंह सिद्धू ने अदालत को बताया कि विभाग ने एक गैर-मौजूद गांव के लिए एक ग्राम सभा का गठन किया और विकास अनुदान लिया. जांच करने के लिए राज्य को कानूनी नोटिस भेजा गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी.
सिद्धू ने अदालत को आगे बताया कि दिव्य ग्राम के लिए मतदाता सूची 2018 में तैयार की गई थी और बाद में एक सरपंच चुना गया था. आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त हुई जिसके अनुसार गांव में किसी भी व्यक्ति के नाम से बिजली कनेक्शन नहीं चल रहा था और न ही कोई ट्रांसफार्मर लगाया गया था क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से ही हाईटेंशन कनेक्शन चल रहा था. राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है. न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए राज्य के वकील से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक जांच पूरी कर ली जाए और 7 सितंबर की तारीख को एक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी जाए.
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