Uttarakhand Corona News: हाई कोर्ट का प्रदेश के 3 शहरों को लेकर बड़ा आदेश, डेंटिस्ट की मदद लेने का भी निर्देश
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उत्तराखंड का हाई कोर्ट भवन.
उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संकट के समय में दो चुनौतियां पेश आ रही हैं- एक कोरोना टेस्टिंग की और दूसरी राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी की. इस बाबत हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.
High Court of Uttarakhand at Nainital orders state govt to conduct 30,000-50,000 RT-PCR & Rapid Antigen tests daily in Dehradun, Haldwani & Haridwar. HC also asked the state govt to take the help of 2500 registered dentists of the state as the state is facing shortage of doctors.
— ANI (@ANI) April 29, 2021
प्राइवेट लैब की सेवाएं लेने का आदेश उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव को ओदश देते हुए हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाते हुए कहा कि राज्य में संचालित प्राइवेट लैबों और अस्पतालों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाना चाहिए और इनका इस्तेमाल आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए कुशल ढंग से किया जाना चाहिए. ये भी पढ़ें : पहली बार पहाड़ में डॉक्टरों ने कोरोना पॉज़िटिव महिलाओं की सफल डिलीवरी करवाई
इसके साथ ही एएनआई के एक और ट्वीट के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमण के जिन मरीज़ों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं, उनके संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया कि ऐसे मरीज़ों को तमाम सुविधाएं देना भी राज्य की ज़िम्मेदारी है, जो सुनिश्चित की जाना चाहिए.
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