Uttarakhand News: कोरोना का बढ़ा खतरा, देहरादून में लगा नाइट कर्फ्यू, पढ़ें क्या रहेंगे नियम
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नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस सख्ती से कराएगी नियमों का पालन.. (तस्वीर-AP)
Night Curfew in Dehradun: कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच एहतियात के तौर पर देहरादून में अगले आदेश तक हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है.
इसके साथ ही चिकित्सा, आवश्यक सेवाएं जिसमें फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी. कर्फ्यू के दौरान मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकते हैं. हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति को आवागमन में छूट दी गई है.
नाइट कर्फ्यू में इन लोगों को रहेगी छूट
शासन के निर्देश के मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक खेत के निर्माण कार्य चलते रहेंगे. साथ ही इनसे जुड़े हुए कर्मचारी, मजदूरों को आने-जाने में छूट रहेगी. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने में छूट दी जाएगी. नगर क्षेत्र से बाहर अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र से होते हुए किसी अन्य जिले अथवा राज्य के लिए अपने वाहन से आना-जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी. वहीं हवाई जहाज, बस, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी टिकट दिखाकर आवाजाही में छूट दी गई है. रात 11 बजे के बाद से सभी जगह पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा.ये भी पढ़ें: Kisan Andolan: कल सुबह 8 बजे तक पलवल एक्सप्रेस-वे जाम, सोनीपत KMP टोल पर किसानों का भारी जमावड़ा
वही उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में कोविड-19 वैक्सीन की कमी की बात भी की जा रही है. लेकिन देहरादून जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है. तो वहीं प्रशासन का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती बरती जाएगी. पुलिस तोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है.
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