उत्तराखंड

नाबालिग पत्नी से यौन संबंध रेप नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बाल आयोग ने UP को लिखा पत्र

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नई दिल्ली. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के उस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया था कि 15 साल से अधिक उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को ‘बलात्कार’ नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही आयोग ने प्रदेश सरकार से आवश्यक कदम उठाने और उपरोक्त फैसले के खिलाफ तत्काल अपील दायर करने का अनुरोध किया है.

आयोग ने अपने पत्र में संबंधित खबर का लिंक भी साझा किया है. इसके मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 6 अगस्त को अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 15 वर्ष से अधिक उम्र की नाबालिग ‘पत्नी’ के साथ यौन संबंध को ‘बलात्कार’ की श्रेणी में नहीं माना जाएगा. हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपि खुशाबे अली की जमानत को मंजूरी दे दी.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, नाबालिग लड़की ने दहेज, मारपीट, धमकी और जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में अपने वयस्क पति खुशाबे अली के खिलाफ मुरादाबाद के भोजपुर थाने में केस दर्ज कराया था. इसके बाद आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इसी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद असलम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 15 वर्ष से अधिक उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध ‘बलात्कार’ नहीं है.

जज ने किया था आईपीसी की धारा 375 में संशोधन का जिक्र
सुनवाई के दौरान जस्टिस असलम ने 2013 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 (बलात्कार के लिए सजा) में संशोधन का जिक्र किया. जज ने कहा कि धारा 375 में लिखा है, ‘किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, जिसमें पत्नी की उम्र 15 साल से कम न हो, बलात्कार नहीं है.’ सुनवाई में याचिकाकर्ता पति के वकील ने दावा किया था कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अली और उसके भाइयों द्वारा उसका यौन शोषण करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके बाद जस्टिस मोहम्मद असलम ने आरोपी पति को जमानत दी.

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